भोपाल ! संभागीय जनसम्पर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी , ने बताया कि दिनांक 21/03/2024 को श्रीमती तृप्ती पाण्डेय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट , के द्वारा दुष्कर्म करने वाले आरोपी सुदामा पटेल को धारा 376 (3) भादवि एवं 3/4 पॉकसो एक्ट में दोष सिद्ध पाते हुये आरोपी को धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन द्वारा की ओर से विशेष लोक अभियोजक श टी.पी. गौतम, श्रीमती रागिनी श्रीवास्तव एवं श्रीमती सरला कहार द्वारा पैरवी की गई है।
दिनांक 04/07/2020 को फरियादिया अपने माता-पिता के साथ थाना रातीबड मे उपस्थित होकर लिखित रिपोर्ट की कि मैं अपने परिवार के साथ नीलबड मे रहती हू उसी मकान मे प्लास्टर का काम करने सुदाम अंकल आते रहते थे दिनांक 04/07/2020 को सुबह करीब 11 बजे मे नहाने गई थी तभी आरोपी सुदामा पटेल अंकल आये उस समय घर मे कोई नही थी और बोले कि मेरे साथ चलो तो मैने मना किया तभी आरोपी सुदामा अंकल जबरदस्ती से हाथ पकडा और मेरे साथ मेरी मर्जी के बिना गलत काम किया मैं जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ तभी मेरा भाई आया उसको देखकर आरोपी सुदामा जल्दी से खडे होकर चले गये । शाम को माता-पिता की पूरी बात बताई उक्त सूचना के आधार पर रातीबड थाने द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया । न्यायालय द्वारा अभियोजन के साक्ष्य, तर्को, दस्तावेजी साक्ष्य एवं चिकित्सीय साक्ष्य से सहमत होते हुऐ आरोपी सुदामा पटेल को धारा 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000रू अर्थदण्ड से दण्डित का निर्णय पारित किया है ।