विभिन्‍न प्रकरणों में  फर्मो पर 15 लाख 32 हजार रूपये का किया जुर्माना 

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कारोबारी मानक सहित स्वच्छ, शुद्ध खाद्य समाग्री का ही करें विक्रय 

गुना । न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी  अखिलेश कुमार जैन द्वारा न्यायालय में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रचलित प्रकरणों में मार्च 2024 से आज दिनांक तक 15 लाख 32 हजार रूपये का जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

खाद्य कारोबारकर्ता फर्म मुस्कान डेयरी, स्टेशन रोड घोसीपुरा गुना से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मिश्रित दूध का नमूना लिया गया था जो कि राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजा गया। जांच उपरांत खाद्य पदार्थ अवमानक पाया गया। खाद्य कारोबारकर्ता फर्म मुस्कान डेयरी, गुना द्वारा अवमानक खाद्य पदार्थ मिश्रित दूध का विक्रय किये जाने से दिनांक 12 सितंबर 2024 से 50,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया। अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से राशि जमा की गई।

इसी प्रकार खाद्य कारोबारकर्ता फर्म – मॉ कृपा इंटरप्राईजेज, विवेक कॉलोनी, अशोकनगर रोड, केन्ट, गुना से खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा Sparrow Purified Water 200ml (Pkd) (पानी पाउच) का नमूना लिया गया था, जो मिथ्याछाप पाया गया एवं मैन्यूफेक्चरिंग केटेगरी के खाद्य पंजीयन के बिना खाद्य पदार्थ का विनिर्माण, संग्रहण एवं विक्रय करने का उल्लंघन भी किया जाना पाया गया खाद्य कारोबारकर्ता फर्म मॉ कृपा इंटरप्राईजेज, गुना पर दिनांक 12 सितंबर 2024 से 40,000/- के जुर्माने से दंडित किया गया। अनावेदक द्वारा चालान के माध्यम से राशि जमा की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत प्रचलित प्रकरणों में निरंतर कार्यवाही की जाकर संबंधित आरोपी खाद्य कारोबारकर्ताओ को जुर्माने से दण्डित किया जा रहा है। सभी से अपील की गई है कि मानक सहित स्वच्छ, शुद्ध खाद्य समाग्री का ही विक्रय करें।

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