सागर । नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या करने वाले आरोपी राजाराम पटैल को अपर सत्र न्यायाधीष, आर पी मिश्र की अदालत ने दोषी करार देते हुये भादवि की धारा 366 के तहत 07 वर्ष कारावास, एवं 2000 रूपये अर्थदण्ड, भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड, भादवि की धारा 376(कख) के तहत आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये होगा एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड तथा पॉक्सों एक्ट की धारा- 5(ड) सहपठित धारा-6 के तहत आजीवन कारावास जो अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवनकाल के लिये होगा एवं 5,000 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी ताहिर खान ने की ।
घटना संक्षिप्त में इस प्रकार है कि मृतिका के पिता ने थाना शाहगढ में गुम इंसान की देहाती नालिसी इस आषय की लेख कराई कि दिनॉक 25.07.2020 को वह शाम 06 बजे मजदूरी करके गया तो उसकी पत्नी ने बताया कि उनकी पुत्री/मृतिका बाहर खेलते-खेलते कही चलीं गई है जिसकी तलाष उसने अपने गॉव में एवं आस-पास संभावित स्थानो में की किंतु मृतिका का कोई पता नहीं चला । दिनॉक 26.07.2020 को दोपहर को मृतिका का शव खेत में क्षत-विक्षिप्त हालत में मिला जिसकी पहचान मृतिका के पिता द्वारा की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-षाहगढ़ द्वारा भारतीय दण्ड संहिता,1860 की धारा 366, 302, 376 एवं पाक्सो एक्ट की धारा-5/6 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीश, बण्डा जिला-सागर , आर.पी. मिश्र की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।